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अपराध

 आरा सिविल कोर्ट का फैसला देशी शराब के धंधेबाज को सात वर्ष का सश्रम कैद

संवाददाता : जुगेस्वर प्रसाद हीरा

आरा। 180 लीटर देशी शराब बरामदगी के एक मामले में उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश द्वितीय अरुण कुमार शर्मा ने बुधवार को आरोपी सत्येन्द्र प्रसाद बिंद को सात  वर्ष का सश्रम कैद व एक लाख रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था। उन्होंने बताया कि 13 मार्च 2022 को उत्पाद के सब इंस्पेक्टर कुंदन कुमार ने गुप्त सूचना पर शस्त्रबल के साथ धरहरा मुसहरी नहर के किनारे गये। वहाँ पर नगर थानान्तर्गत मुहल्ला बधोतपुर बिंदटोली निवासी सत्येन्द्र प्रसाद बिंद एक अपाची मोटरसाइकिल पर एक बड़ा प्लास्टिक का बोरा बांध रहा था। जिसे उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार किया । उत्पाद पुलिस ने मोटरसाइकिल पर रखे 30 लीटर देशी शराब तथा वही फुस के झोपड़ी में छिपाकर रखा 150 लीटर  देशी शराब कुल 180 लीटर चुलाई देशी शराब बरामद किया था। इसको लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।  उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक श्री हीरा ने बताया कि सत्येन्द्र प्रसाद बिंद इसके अलावे एक अन्य उत्पाद केस में भी आरोपित है। अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश द्वितीय श्री शर्मा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपी सत्येन्द्र प्रसाद बिंद को सात वर्ष के सश्रम कैद व एक लाख रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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