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बिहार

देशी शराब के धंधेबाज को छह वर्ष की सश्रम कैद व एक लाख रुपया अर्थदण्ड

संवाददाता :- जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा

लोकेशन : आरा

आरा।  150 लीटर देशी शराब बरामदगी के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने सोमवार को आरोपी अभिषेक कुमार पिता दिनेश यादव को 6 वर्ष का सश्रम कैद व एक लाख रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल 2022 को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के  सब निरीक्षक अरुण कुमार राय ने गुप्त सूचना पर  नवादा थानान्तर्गत कतीरा मोड़ के समीप एक टेम्पू से 150 लीटर देशी शराब बरामद किया था।

टेम्पू चालक नगर थानान्तर्गत बिंद टोली निवासी अभिषेक कुमार समेत दो को गिरफ्तार किया था। दूसरे का ट्रायल जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है।उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक श्री हीरा ने बताया कि  अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी।

सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपी अभिषेक कुमार को 6 वर्ष के सश्रम कैद व एक लाख रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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